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Delhi High Court: दो पाक विस्थापितों के वारिसों की याचिका खारिज, 62 वर्ष बाद भूमि अधिग्रहन अधिसूचना को दी थी चुनौती

Wed, 13 Jul 2022 07:57 AM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

खंडपीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं को छह दशकों के बाद एक तय कानूनी स्थिति को बदलने की अनुमति नहीं दे सकते जब वे इतने लंबे समय तक चुप रहे। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता लगभग छह दशकों से चुप हैं और उन्होंने दिए गए बढ़े हुए मुआवजे को स्वीकार कर लिया है
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई-फाइल फोटो
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) ने पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए दो व्यक्तियों के वारिसों द्वारा दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्ष 1959 और 1960 में जारी दो भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा याचिका 62 साल की देरी के बाद इस तथ्य के बावजूद दायर की गई है कि याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्तियों ने बिना किसी अधिकार के जमीन के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा स्वीकार कर लिया था।

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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति गौरांग कंठ की खंडपीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं को छह दशकों के बाद एक तय कानूनी स्थिति को बदलने की अनुमति नहीं दे सकते जब वे इतने लंबे समय तक चुप रहे। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता लगभग छह दशकों से चुप हैं और उन्होंने दिए गए बढ़े हुए मुआवजे को स्वीकार कर लिया है, एक व्यवस्थित स्थिति को बदलने की अनुमति नहीं दे सकता है। यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि देरी और लापरवाही उन कारकों में से एक है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना है।

पीठ ने यह निर्देश दीवान केशो दास सोनी और राधा किशन नागपाल के वारिसों द्वारा दायर एक याचिका पर दिया है। सोनी और नागपाल दोनों पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति थे जो विभाजन के बाद भारत आए थे। उन्होंने दिल्ली के कालू सराय गांव में 10 बीघा और 16 बिस्वास की निकासी संपत्ति के लिए बोली लगाई और उन्हें सबसे ऊंची बोली लगाने वाला घोषित किया गया। लेकिन बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने के बावजूद उन्हें खाली की गई संपत्ति का कब्जा कभी नहीं दिया गया।
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दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत 13 नवंबर, 1959 और 18 अगस्त, 1960 को दो अधिसूचनाएं जारी की गईं। याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्तियों ने विरोध के तहत संपत्ति के मुआवजे को स्वीकार कर लिया और मुआवजे में वृद्धि की मांग की। बढ़े हुए मुआवजे के मामले वर्ष 2003 में समाप्त हो गए।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने किसी भी अधिकार को सुरक्षित रखे बिना बढ़ा हुआ मुआवजा स्वीकार कर लिया और कानून किसी व्यक्ति को एक ही समय में अनुमोदन और प्रतिवाद करने की अनुमति नहीं देता है। ऐसे में वे अब अधिग्रहण के लगभग 62 वर्षों की अत्यधिक देरी के बाद याचिकाकर्ता उक्त अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती नहीं दे सकते। अदालत ने कहा कि वह इतनी बड़ी और अत्यधिक देरी के लिए याचिकाकर्ताओं के स्पष्टीकरण से आश्वस्त नहीं है और इसलिए, याचिका में कोई योग्यता नहीं थी।

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