दिल्ली हाईकोर्ट ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से विधानसभा चुनावों में पटपड़गंज क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर उनका जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति वी के राव ने भाजपा उम्मीदवार रवींद्र सिंह नेगी की याचिका पर दिल्ली निर्वाचन आयोग की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) और निर्वाचन अधिकारी से भी उनका पक्ष पूछा है। नेगी, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से चुनाव हार गए थे।
याचिका में सिसोदिया के चुनाव को रद्द करने और नेगी को सफल उम्मीदवार घोषित करने की मांग की गई है क्योंकि वह उप-विजेता थे। नेगी ने कहा कि सिसोदिया ने अपने नामांकन पत्र के साथ दिए हलफनामे में राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निरोधक अधिनियम,1971 के तहत दर्ज लंबित आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी थी।