अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक अन्य मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को अदालत को मूर्ख बनाने के लिए फटकार लगाई है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने साहीन सैफी के घर को जलाने से संबंधित एक मामले में यह फटकार लगाई है।
इससे पहले 13 मार्च को इस मामले की सुनवाई तब स्थगित कर दी गई थी जब एसपीपी ने अदालत को बताया था कि इस मामले में एक गवाह द्वारा आरोपी की पहचान के लिए इस्तेमाल किए गए सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) रोहिणी में जांच लंबित है। इसके बाद कोर्ट ने एफएसएल के निदेशक को वीडियो की जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। हालाँकि, निदेशक ने एक महीने बाद अदालत को बताया कि उनके रिकॉर्ड में वर्तमान एफआईआर में किसी भी मामले की संपत्ति जमा नहीं की गई।
छह जुलाई को पुलिस ने अदालत को बताया कि पहले संदर्भित वीडियो 24 फरवरी 2020 की एक घटना से संबंधित है, जबकि वर्तमान मामला 25 फरवरी, 2020 की एक घटना से संबंधित है। पुलिस ने कहा कि वीडियो पहले बताया गया मामला वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नहीं था और पुलिस इस वीडियो पर पहले एफएसएल रिपोर्ट नहीं मंगाना चाहती थी। हालांकि उस दिन प्रस्तुत की गई पुलिस स्थिति रिपोर्ट में एफआईआर संख्या 60/20 में प्रस्तुत एक वीडियो का उल्लेख किया गया था। कोर्ट ने कहा था अगर वीडियो का इस्तेमाल मौजूदा मामले में किसी गवाह द्वारा दोषियों/आरोपी की पहचान के लिए किया जाता है, तो भी यह इस मामले में अभियोजन के लिए प्रासंगिक हो जाता है।