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नकली पर नकेल! दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, ब्रांडेड जूते की कॉपी पर 10 लाख का दुकानदार पर लगा जुर्माना

Tue, 24 Oct 2023 10:25 AM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली जूते बेचने के आरोप में एक दुकानदार को प्यूमा को 10 लाख हर्जाना देने का आदेश दिया है। आगरा के एक जूता निर्माता को यह आदेश दिया गया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : PTI (File Photo)
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में आगरा स्थित एक दुकानदार को ट्रेडमार्क प्यूमा और उसके लीपिंग कैट डिवाइस का उपयोग करके नकली जूते बेचने के आरोप में प्यूमा को 10 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रतिवादी अशोक कुमार जो ‘कुमकुम शूज़’ के रूप में व्यापार करते थे। उन्होंने जानबूझकर प्यूमा मार्क के तहत नकली उत्पादों का निर्माण और बिक्री करना चुना।

अदालत ने कहा कि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार कुमकुम शूज़ ने नकली जूते बेचने से लगभग 18 लाख से 19 लाख का मुनाफ़ा कमाया है और इसलिए मुकदमे का फैसला प्यूमा के पक्ष में हर्जाने के साथ सुनाया जाना चाहिए।

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