हाईकोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड केस की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश निचली अदालत को दिया है। कोर्ट ने गवाहों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करने को भी कहा है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि दस साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी इस केस की सुनवाई पूरी न होने का क्या कारण है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने निर्देश में कहा कि संभव हो तो निचली अदालत इस केस की प्रतिदिन या फिर सप्ताह में कम से कम दो दिन सुनवाई करे।
इस मामले में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी को तैनात किया जाए, जो सुनिश्चित करे कि केस के गवाह अपने बयान दर्ज कराने कोर्ट आएं, ताकि केस की सुनवाई शीघ्र पूरी की जा सके। कोर्ट ने यह निर्देश मामले के आरोपी बलजीत मलिक की याचिका पर दिया है।
याची ने अधिवक्ता अमित कुमार के जरिये याचिका दायर कर उसके केस की सुनवाई जल्द करा समयबद्घ तरीके से निबटारा करने की मांग की थी। उसका कहना था कि इस मामले में वह 2009 से हिरासत में है।