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उमर खालिद के निष्कासन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू से 24 घंटे में मांगा जवाब

Thu, 19 Jul 2018 02:22 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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उमर खालिद
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देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 9 फरवरी 2016 को हुए विवादित कार्यक्रम के बाद जेएनयू के छात्र उमर खालिद को निष्कासित किए जाने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय और अन्य लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

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गौरतलब है कि उमर खालिद ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर अपने निष्कासन के फैसले को चुनौती दी है। उमर को जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर ने 9 फरवरी के विवादित कार्यक्रम में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में निष्कासित किया था।

अदालत ने जेएनयू से शुक्रवार तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने जेएनयू को उमर खालिद के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई न करने के भी निर्देश दिए हैं।
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बता दें कि जेएनयू में 9 फरवरी 2016 को आतंकी अफजल गुरू के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें कई छात्रों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने इस कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाए थे।

इस मामले में जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद व अन्य छात्रों पर आरोप लगा था कि उन्होंने अफजल गुरु के समर्थन में हिस्सा लिया और देश विरोधी नारे भी लगाए। इसी कार्यक्रम के बाद 4 जुलाई को जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर ने उमर खालिद को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया और आर्थिक दंड भी लगाया।
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