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Delhi Polls: आतिशी के निर्वाचन को चुनौती, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को जारी किया नोटिस

Wed, 26 Mar 2025 01:21 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर संज्ञान लिया। अदालत में चुनाव आयोग और आप नेता को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अदालत मामले की सुनवाई कर रही थी।
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आतिशी - फोटो : X/AAP
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विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। 

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न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा द्वारा दायर याचिका पर विपक्ष के नेता को नोटिस जारी किया, याचिकाकर्ता आतिशी के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं।

न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग, रिटर्निंग अधिकारी और दिल्ली पुलिस को इस साल फरवरी में हुए चुनावों से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। 
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याचिका में आतिशी और उनके चुनाव एजेंटों पर विधानसभा चुनावों के दौरान भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है। विशेष रूप से यह आरोप लगाया गया है कि मतदान से एक दिन पहले आतिशी के करीबी सहयोगियों को कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र में 5 लाख रुपये के साथ पकड़ा गया था। 

याचिका में दावा किया गया है कि यह पैसा वोट खरीदने या मतदाताओं को अपने पक्ष में रिश्वत देने के लिए था। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आप के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के खिलाफ फर्जी बयान प्रकाशित किए। याचिका में तत्कालीन मुख्यमंत्री पर अपने चुनावी लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है।
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