दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में आरोपी ठग सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी को जमानत दे दी है। पिंकी ईरानी ने निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि पिंकी ईरानी के आपराधिक इतिहास के बारे में रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा वह नवंबर 2022 से न्यायिक हिरासत में है।
अदालत ने कहा मामले की सुनवाई लंबी चलेगी और यह भी जांच का विषय है कि क्या ईरानी द्वारा प्राप्त धन अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए था। वहीं, उसके खिलाफ लगाए गए मकोका का परीक्षण किया जाना है। अदालत ने 52 वर्षीय ईरानी को जमानत देते हुए उसे संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेने का निर्देशदिया है।