कोर्ट ने कहा 14 सितंबर तक लें फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की याचिका पर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह जंतर मंतर पर यूजीसी के नए इक्विटी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति संबंधी आवेदन पर 14 सितंबर तक फैसला करे।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे 20 सितंबर सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति के लिए पुलिस के समक्ष नया आवेदन दायर करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस कानून के अनुसार कोई भी शर्त या निर्देश लगा सकती है, लेकिन 14 सितंबर तक निर्णय लेना होगा।
शुरुआत में छह सितंबर को प्रदर्शन की अनुमति न दिए जाने को चुनौती दी गई थी। पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (12-13 सितंबर) की तैयारियों व सुरक्षा कारणों से इनकार किया था। कोर्ट के सुझाव पर तारीख 20 सितंबर कर दी गई।
प्रदर्शन यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन विनियम, 2026 को वापस लेने की मांग को लेकर किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने आश्वासन दिया कि कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा और प्रतिभागी भारत मंडपम या सम्मेलन से जुड़ी सुरक्षा मार्ग की ओर नहीं जाएंगे।