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27 फरवरी के आधार पर होंगे नर्सरी में एडमिशन

Thu, 03 Apr 2014 04:36 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी एडमिशन को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में नर्सरी स्कूलों में सभी एडमिशन 27 फरवरी के आधार पर होंगे।
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उल्लेखनीय है कि 27 फरवरी को स्कूलों ने नर्सरी एडमिशन को लेकर लिस्ट जारी की थी। हाईकोर्ट ने उन अभिभावकों को हिदायत दी है कि जिनके बच्चों का नाम दो या दो से अधिक स्कूलों में नाम निकला है वह 9 अप्रैल से पहले किसी एक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करा लें।

9 अप्रैल तक लेना होगा ए‌डमिशन

इससे पहले बुधवार को चौथी बार हाईकोर्ट ने एडमिशन को लेकर फैसला टाल दिया था।

शिक्षा निदेशायल ने नर्सरी एडमिशन प्रॉसेस 25 अप्रैल तक हर हाल में समाप्त करने की घोषणा की थी। ऐसा न होने पर इस साल दाखिले न करने का मन बनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निदेशायल को ऐसा करने से मना कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मामले का हल निकाल कर नर्सरी में एडमिशन प्रॉसेस जरूर शुरू होने चाहिए। लेकिन बात मामले का हल निकालने पर ही टिकी है।
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क्या था पूरा मामला?

दरअसल, दिसंबर में तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने इस बार नर्सरी एडमिशन की गाइडलान में फेरबदल किए थी। लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद उनके द्वारा किए गए बदलावों में फिर से मॉडिफिकेशन किया गया। इससे मामला उलझ गया और जिनको दाखिला मिल चुका था उन्हें भी फिर से दाखिला कराने की नौबत आ गई।

दरअसल, मामले में अभिभावकों ने उप-राज्‍यपाल की ओर से जारी की गई नई एडमिशन गाइडलाइंस को चुनौती दी थी। प्वाइंट सिस्टम मामले पर निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच चल रहे इस विवाद पर फैसला नहीं हो पा रहा है।

इस मामले में पूर्ववर्ती छात्रों के भाई बहनों को 5 अंक देने और पूर्व छात्र के बच्चों को 20 फीसदी अंक देने को चुनौती दी गई है।
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