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Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व निदेशक को सरेंडर करने का दिया निर्देश, कहा- जेल में संभव इलाज है

Fri, 15 Mar 2024 06:07 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व निदेशक रमेश चंद्र को 16 मार्च जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए कहा कि बीमारी जीवन के लिए खतरा नहीं है और जेल में इलाज संभव है। 
 
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई
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दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व निदेशक रमेश चंद्र को 16 मार्च यानि शनिवार को जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है।  वह डेढ़ साल तक अंतरिम पद पर थे। उच्च न्यायालय ने एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि बीमारी जीवन के लिए खतरा नहीं है और जेल में इलाज संभव है। 

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हालांकि, कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इलाज के लिए रमेश चंद्र का समय-समय पर और सप्ताह में कम से कम दो बार मूल्यांकन किया जाएगा। वह घर खरीदारों से संबंधित धन के हेरफेर से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी हैं।

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