दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन स्थित एक मस्जिद और मदरसे को एक महीने में खाली करने का निर्देश दिया है। फैजयाब मस्जिद और मदरसे के प्रबंधकों ने कोर्ट को एक माह में सामान हटाने का आश्वासन दिया है।
न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने स्थानीय निकायों से कहा कि वे एक महीने का समय दें और फिर कार्रवाई करें। आगे और समय नहीं दिया जाएगा। निर्माण स्थल को 13 जून को तोड़ा जाना था, लेकिन निर्णय को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया तो मस्जिद प्रबंधन ने एक माह का और समय मांगा। साथ ही, याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।
अदालत ने आग्रह को स्वीकार कर समय प्रदान कर दिया। याचिका में 13 जून को मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने की पुलिस और डीडीए की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। मस्जिद व मदरसा भेलौलपुर खादर, सराय काले खां में है।