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ऑड ईवन पर कोर्ट ने पूछा, कितना कम हुआ प्रदूषण?

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दिल्ली सरकार की प्रदूषण कम करने की महत्वकांक्षी योजना ऑड-ईवन पर बड़ा सवाल उठाते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि, क्यों न इस योजना को एक ही हफ्ते के लिए चलाया जाए?
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बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जी. रोहिणी और जयंत नाथ के बेंच ने केजरीवाल सरकार से सवाल किया कि, अगर लोगों को परेशानी आ रही है तो क्या ऑड-ईवन योजना को 15 दिन की बजाए एक हफ्ते के लिए ही सीमित नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट के जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार से दो दिन के भीतर ही आंकड़े पेश करने को कहा है जिसमें ये बताया जाए कि दिल्ली में एक हफ्ते के भीतर प्रदूषण का स्तर क्या रहा? इसके साथ ही प्रदूषण में कमी आई या नहीं।
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'15 दिन क्यों चलाया जाए ऑड-ईवन स्कीम?'

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया है कि क्या सच में ऑड-ईवन स्कीम को दो हफ्ते तक चलाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने सरकार को अपना जवाब देने के लिए दो दिन का समय दिया है।

इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। गौरतलब है कि दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के लिए ट्रायल बेसिस पर ऑड-ईवन योजना शुरू की है। जिसके अंतर्गत ऑड नंबर वाली गाड़ियां ऑड तारीख को चलेंगी जबकि ईवन नंबर वाली गाड़ियां ईवन दिन चलेंगी।

इसी के तहत लोग एक दिन छोड़कर एक दिन अपनी कारों को घर पर छोड़ने के लिए बाध्य हैं जिसके चलते उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है। लोगों को परेशानी होती है।

वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कल ये भी पूछा था कि अगर लोग इस योजना को सफल बना रहे हैं तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ‌राजधानीवासियों का सब्र ना चेक करे बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करे।
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