दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार के कोचिंग संचालक और यूट्यूबर खान सर उर्फ (फैजल खान) और टीवी पत्रकार अंजना ओम कश्यप के विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा है। अदालत ने महिला पत्रकार के बच्चे पर की गई टिप्पणी हटाने का निर्देश दिया है। अन्य आपत्तिजनक शब्द भी हटाने को कहा गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आलोचना के स्तर का ध्यान रखना आवश्यक है। दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए।