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Delhi: खान सर-पत्रकार अंजना ओम कश्यप के विवाद को हाईकोर्ट ने मध्यस्थता को भेजा, दोनों को संयम बरतने को कहा

Thu, 02 Jul 2026 04:44 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार के कोचिंग संचालक और यूट्यूबर खान सर उर्फ (फैजल खान) और टीवी पत्रकार अंजना ओम कश्यप के विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा है। अदालत ने महिला पत्रकार के बच्चे पर की गई टिप्पणी हटाने का निर्देश दिया है। अन्य आपत्तिजनक शब्द भी हटाने को कहा गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आलोचना के स्तर का ध्यान रखना आवश्यक है। दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए।

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क्या है विवाद?
याचिका के अनुसार, आंजना ओम कश्यप द्वारा नीट पेपर लीक मामले पर एक डिबेट में ऑनलाइन कोचिंग वाले स्टार टीचर्स की आलोचना करने के बाद खान सर और अन्य यूट्यूब एजुकेटर्स ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। 
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इन शब्दों ने पहुंचाई ठेस
आंजना पर बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाली और फेक न्यूज की दुकान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो मानहानिकारक है। याचिका में कहा गया है कि इन टिप्पणियों से प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और चैनल की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट से इन वीडियो को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) से हटाने का आदेश देने की अपील की।
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