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शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने जारी की नोटिस, निचली अदालत के फैसले को दी थी चुनौती

Wed, 13 May 2020 07:08 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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शरजील इमाम - फोटो : Social Media
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निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील इमाम को नोटिस जारी की है। मालूम हो कि दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा मामले में गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए शरजील इमाम ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

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उसने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें इस मामले की जांच करने और चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस को तीन और महीने का समय दिया गया था। शरजील ने याचिका में कहा था कि पुलिस को और समय न दिया जाए साथ ही उसे जमानत भी दी जाए।

क्या है पूरा मामला
जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण के सिलसिले में जांच पूरी करने के लिए पुलिस को और समय दिया गया था।
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इमाम ने अदालत के 25 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत दिल्ली पुलिस को गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जांच पूरी करने के लिये 90 दिन की तय सीमा से अतिरिक्त समय की इजाजत दी गई थी।

शरजील ने अदालत से इस मामले में निर्धारित 90 दिन की समय सीमा के अंदर जांच नहीं पूरी होने पर जमानत दिए जाने का भी अनुरोध किया था। निचली अदालत ने हाल में उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ दिसंबर में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास के हिंसक प्रदर्शन के सिलसिले में इमाम को 28 जनवरी को गिफ्तार किया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद जांच पूरी करने के लिए निर्धारित 90 दिन की मियाद 27 अप्रैल को खत्म हो गई थी।

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