मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर धारा 144 लगाए जाने को लेकर आप सरकार की दिल्ली पुलिस और उपराज्यपाल के साथ एक नई जंग होती दिखाई दे रही है।
उपराज्यपाल नजीब जंग ने बृहस्पतिवार को कहा था कि धारा 144 लगाने का अधिकार दिल्ली पुलिस आयुक्त को है, मजिस्ट्रेट ने कानून का उल्लंघन किया है। दिल्ली पुलिस ने संबंधित एसडीएम को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने को कहा था। लेकिन सरकार ऐसा करने के मूड में नहीं है। मामले में कानूनी राय ली जा रही है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अपराध दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में धारा 144 लगाने का अधिकार मजिस्ट्रेट को है। अभी तक उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है।