साथ ही उन्होंने कहा कि इन समारोह में पानी की बर्बादी होती है और यह गंभीर विषय है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश पारित करेगी, सरकार उसका पालन करेगी। सरकार ने कहा कि इन मसलों पर छह महीने के भीतर पॉलिशी बना दी जाएगी।
इस पर पीठ ने मुख्य सचिव से कहा कि पहले वह पॉलिशी लेकर आए। इसके बाद यह यह तय किया जाएगा कि इसके अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उन्हें पॉलिशी बनाने के लिस आठ हफ्ते का वक्त दिया जाए।
साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी कैटरर्स के पास लाइसेंस है और सभी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के दायरे में हैं। जवाब में पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव ने हमें जानकारी दी कि कभी-कभी समारोह में खराब भोजन परोसे जाते हैं।
भोजन की गुणवत्ता के लिए कोई तो सिस्टम होना चाहिए। पीठ ने सरकार को छह हफ्ते में पॉलिशी बनाने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि दिल्ली की आम जनता के हितों के ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाए।
साथ ही पीठ ने कहा कि पॉलशी इस पर बनाई जानी चाहिए कि मोटल व फार्म हाउस में होने वाले समारोह के कारण ट्रैफिक समस्या को खत्म किया जा सका।