दिल्ली सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी उस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाले कानून को चुनौती दी गई है।
दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस एनवी रमण के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि जीेएनसीटीडी एक्ट (गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल टेरिटेरी ऑफ दिल्ली एक्ट) में बदलाव किए गए हैं। इन संशोधनों के क्राण दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार को कमतर किया गया है। दिल्ली सरकार ने संशोधित कानून को चुनौती दी है। सिंघवी ने पीठ से इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया।
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली-केंद्र सरकार विवाद में मंगलवार को भी जल्द सुनवाई का मसला उठाया गया था। रोजाना मुद्दे उठाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। हम इसे उचित पीठ के सामने भेजेंगे। तब सिंघवी ने कहा कि दोनों ही मामले अलग हैं। हमने जो आज मामला उठाया है वह अलग मुद्दा है और मंगलवार को दिल्ली सरकार ने जो मामला उठाया था वह अलग मसला है। इस पर पीठ ने कहा कि हम विचार करेंगे।