दिल्ली सरकार को अपराध दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन करके किसी भी ऐसे मामले में जिसमें सरकार चाहे, मजिस्ट्रेट जांच कराने की शक्ति के लिए बदलाव की कोशिश को झटका लग सकता है।
क्योंकि गृह मंत्रालय जल्द दिल्ली विधानसभा से अपराध दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) बिल, 2015 भी केंद्र सरकार को वापस भेज सकती है।गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से जो राय मांगी थी, उसमें तमाम कोर्ट आदेशों का हवाला देकर कहा गया कि दिल्ली विधानसभा को किसी भी ऐसे कानून को निरस्त करने, संशोधित करने या बनाने का अधिकार नहीं है।
हालांकि, दिल्ली सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि अभी केंद्र सरकार को भेजा गया विधेयक वापस नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार, कानून मंत्रालय ने लिखा है कि केंद्रीय कानून है जो समवर्ती सूची-3 में दूसरे नंबर पर है। ऐसे में तमाम न्यायालय आदेशों को देखते हुए साफ है कि दिल्ली विधानसभा को सीआरपीसी में संशोधन का अधिकार नहीं है।