दिल्ली सरकार इस वर्ष राजधानी को प्रदूषण से बचाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। जिन इकाइयों के द्वारा पर्यावरण कानूनों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है, सरकार उनके खिलाफ कठोर कदम उठा रही है।
रविवार को दिल्ली सरकार ने एनसीआरटीसी के निर्माण स्थल पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना किया। इसके पहले फिक्की के एक भवन के निर्माण स्थल पर नियमों के उल्लंघन के कारण उस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना किया गया था।
इसके पहले गोपाल राय ने एनसीआरटीसी, विकास सदन के नजदीक और जीपीआरए कॉलोनी, नौरोजी नगर निर्माण कार्य स्थल का औचक निरीक्षण किया था। निर्माण स्थल पर दिशा-निर्देशों का भारी उल्लंघन करने के कारण डीपीसीसी को 50 लाख जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने निर्माण साइट से धूल को उड़ने से रोकने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया।
निर्माण स्थलों से उड़ने वाली महीन धूल के कण प्रदूषण का बड़ा कारण माने जाते हैं। यही कारण है कि इन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कुछ नियमों की रूपरेखा तैयार की है जिनका उल्लंघन दंडनीय अपराध बनाया गया है।