क्राइम ब्रांच की टीम ने नवनीत कालरा को रविवार रात को गुरुग्राम से पकड़ा था और औपचारिक रूप से सोमवार को उसे गिरफ्तार किया था। करीब एक सप्ताह से अधिक समय से वह पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कालरा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
उसके स्वामित्व वाले खान चाचा, टाउन हॉल, और नेगा-जू रेस्तरां से 500 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए गए थे। कालरा के रेस्तरां से जब्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चीन से आयात किए गए थे। इनकी कीमत 16000 रुपये से 22000 रुपये बताई गई है, जबकि मजबूर और जरूरतमंद लोगों से इनके बदले 50000 रुपये से 70000 रुपये वसूले जा रहे थे।
नवनीत कालरा के खिलाफ 5 मई को भारतीय दंड संहिता, आवश्यक वस्तु अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम की धारा 420 (धोखाधड़ी), 188 (लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश की अवज्ञा), 120-बी (आपराधिक साजिश) और भी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।