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Delhi: स्कूल की प्रधानाचार्य पर हमला और मारपीट करने का मामला, अदालत ने आप विधायक समेत पत्नी को जारी किया नोटिस

Thu, 17 Aug 2023 07:52 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली

सार

याची का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने दोनों को कैद की अपेक्षा नेक चाल चलनी पर रिहा करने का फैसला देते समय आरोपियों के व्यवहार पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। 
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फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य पर हमला और मारपीट के मामले में सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और पत्नी को शांति बनाए रखने व अच्छा व्यवहार करने की शर्त पर रिहा करने के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने विधायक व पत्नी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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राउज एवन्यू अदालत की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दोनों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों ने याचिका स्वीकार कर ली जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 31 अगस्त तय की है। याची का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने दोनों को कैद की अपेक्षा नेक चाल चलनी पर रिहा करने का फैसला देते समय आरोपियों के व्यवहार पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। 


दोनों को हमले के मामले में अप्रैल में दोषी ठहराया गया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल की अदालत ने आदेश दिया था कि दोषियों को ज़मानत के साथ बांड भरने, बुलाए जाने पर उपस्थित होने, सजा प्राप्त करने, शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने पर रिहा किया था।

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