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दिल्ली में कोरोना: सभी निजी दफ्तरों को अगले आदेश तक रखा जाएगा बंद, रेस्टोरेंट-बार पर भी प्रतिबंध, नई गाइडलाइन जारी

Sun, 16 Jan 2022 12:31 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

दिल्ली में कोरोना के चलते बिगड़ते हालात को देखते हुए डीडीएमए ने संक्रमण रोकने के लिए नए और कड़े कदम उठाए हैं...
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सदर बाजार का एक दृश्य - फोटो : शुभम बंसल
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विस्तार
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दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को जारी संशोधित दिशा-निर्देशों में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े दफ्तरों को छोड़कर सभी निजी दफ्तरों को बंद करने को कहा है। इसके साथ ही बार और रेस्तरां को भी बंद कर दिया गया है। रेस्तरां से सिर्फ खाना पैक कराने की सुविधा रहेगी। यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। शुक्रवार रात से सोमवार तड़के तक सप्ताहांत कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े और छूट वाले लोग ही बाहर निकल सकते हैं।

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सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि डीडीएमए लगातार हालात पर निगरानी रख रहा है। जरूरत पड़ने पर आगे पाबंदियां और सख्त की जा सकती हैं। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि बीते दिनों कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है।

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इस दौरान संक्रमण दर 23 फीसदी से ऊपर चली गई। नतीजतन संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कुछ अतिरिक्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अब सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे और कर्मचरी वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। अभी तक यह 50 फीसदी की क्षमता पर चल रहे थे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े दफ्तर इस पाबंदी से बाहर होंगे। बार बंद रहेंगे और रेस्तरां में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी।

दिल्ली सरकार का दावा है कि राजधानी में कोरोना का पीक निकल गया है। अब रोजाना मिलने वाले मामलों में गिरावट आएगी। हालांकि, बीते दो दिन में कोरोना की जांच 36 फीसदी तक कम भी हुई हैं। कोरोना की लहर से निपटने के लिए सप्ताहांत कर्फ्यू का शनिवार को असर रहा। बाजार बंद होने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सार्वजनिक परिवहन भी कम दिखे। हालांकि लोगों को आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से मिलीं।

इन दफ्तरों को मिली छूट

प्राइवेट बैंक, जरूरी सर्विस देने वाली कंपनियों के दफ्तर, इंश्योरेंस/मेडिक्लेम कंपनी, फार्मा कंपनियों के दफ्तर,  प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रबंधन सहित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमित संस्थाएं या इंटरमीडियरी के दफ्तर, सभी नान बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (एनबीएफसी), सभी माइक्रो फाइनेंस संस्थान, सिक्योरिटी सर्विस, पेट्रोल पंप, एलपीजी आपूर्तिकर्ता, अदालतें/ ट्रिब्यूनल या कमीशन खुले हैं तो वकीलों के दफ्तर, कोरियर सर्विस से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो वह आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 51-60 और आईपीसी की धारा 188 का दोषी होगा और इन्हीं धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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