फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Arvind Kejriwal: अभी जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल, जानें कोर्ट ने कब तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Wed, 19 Jun 2024 02:39 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली

सार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। 
विज्ञापन
अरविंद केजरीवाल - फोटो : X/@ArvindKejriwal
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

विज्ञापन

 

इससे पहले अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी थी। शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था।

 
पत्र पर संज्ञान लेने का फैसला 9 जुलाई को
 कोर्ट में  दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप पत्र में कहा था कि राजधानी में शराब के व्यापार में निवेश करने की एवज में पंजाब के व्यापारियों से भी रिश्वत ली गई थी। उसने यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब के उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में शराब कारोबार में निवेश नहीं करने दिया गया, जिन्होंने रिश्वत नहीं दी थी। पहली बार धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन


केजरीवाल ने तिहाड़ में किया था आत्मसमर्पण

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई निर्धारित तारीख के अनुसार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था। राजघाट, हनुमान मंदिर और पार्टी नेताओं से मिलने के बाद सीएम केजरीवाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था।   


वहीं इससे पहले राउज एवन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा था, जिसमें उनके स्वास्थ्य और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड में पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शामिल होने देने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलील को खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में ईडी याचिका पर आपत्ति नहीं कर सकता है।

विज्ञापन

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने कहा था कि, आरोपी ने पत्नी को मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। कोई भी आदेश पारित करने से पहले, मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उपयुक्त समझता हूं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा था कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, ईडी हिरासत में नहीं। अगर उन्हें कोई राहत चाहिए, तो आपकी कोई भूमिका नहीं है।
 

 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें