पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला विस्फोट मामले के दो आरोपी तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। उन पर हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा करने का आरोप है। वे अंसार गजवात उल हिंद से जुड़े हैं। एनआईए ने बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए 15 दिन की हिरासत मांगी थी।
इससे पहले हुई सुनवाई में पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को मामले की जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने के लिए 45 दिन का अतिरिक्त समय दिया था। एनआईए ने 90 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल आधा समय मंजूर किया था। इस विस्फोट में 11 से 15 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। यह घटना दिल्ली में पहली कार-बोर्न सुसाइड बॉम्बिंग के रूप में जानी जा रही है। अदालत ने मामले में गिरफ्तार सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 13 मार्च 2026 तक बढ़ा दी थी।