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आप विधायक के काफिले पर गोली चलाने वाले की जमानत याचिका खारिज, हमले में एक शख्स की हो गई थी मौत

Sat, 12 Sep 2020 09:07 PM IST
Mohit Mudgal अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो
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अदालत ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली में आप विधायक नरेश यादव के काफिले पर गोली चलाने के आरोपी की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। आरोपी ने इस साल फरवरी में वारदात को अंजाम दिया था जिसमें पार्टी के एक वालंटियर की मौत हो गई थी। 

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द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय खनगवाल ने आरोपी धर्मवीर उर्फ कालू की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उस पर लगे आरोप गंभीर हैं। गवाहों के बयानों के अनुसार उसकी मौजूदगी मुख्य हमलावर के साथ मौके पर थी। 

अदालत ने कहा कि आरोपी की भूमिका और बरामदगी के मद्देनजर उसे अन्य आरोपियों से समानता के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा आरोपी पर शिकायतकर्ता को धमकाने का भी आरोप है।  मामले में आरोपी ने अपने भाई तथा सह-आरोपी सोमराज उर्फ धामी को जमानत मिलने के बाद समानता के आधार पर जमानत मांगी थी। आरोपी ने एफआईआर में कई खामियां होने का तर्क दिया था। 
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शिकायतकर्ता की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कहा कि याचिका में कई गलत व भ्रामक बातें कही गई हैं तो वहीं कई अहम तथ्यों को छिपाया गया है। आरोपी का आचरण उचित नहीं है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए अग्रवाल ने कहा कि मामले में आरोपी तथा उसके भाई पर 2015 में एक अन्य एफआईआर दर्ज की गई थी जिसकी सुनवाई अन्य कोर्ट में लंबित है। 

पुलिस के अनुसार इस वारदात में आप वालंटियर अशोक मान (45) को गोली मार दी थी। इस हमले में मृतक का भाई हरेंदर भी जख्मी हो गया था। पुलिस ने इस मामले में हत्या तथा अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर धर्मवीर को गिरफ्तार कर इसे आपसी दुश्मनी का मामला बताया था।

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