एक अगस्त को हुई कार्यवाही में नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट है। सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि मामले में पुलिस की जांच और उसके द्वारा सौंपी गई क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।