साइबर सिटी से जल्द ही ऐसा वाहनों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जिनमें कि पेट्रोल चालित वाहन 10 वर्ष और डीजल चालित वाहन अपने 15 साल पूरे कर चुके हैं।
जिले में चल रहे इन पुराने कमर्शियल वाहनों के मालिकों को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। जिसके बाद इन वाहनों को एनसीआर से बाहर चलाया जा सकेगा।
ऐसा नहीं करने वाले वाहन चालकों के वाहनों का पंजीकरण एक नवंबर के बाद एनजीटी के आदेशों की पालना में रद कर दिया जाएगा। ।
जिले में पंजीकृत जिन डीजल कमर्शियल वाहनों को 29 फरवरी 2016 को 10 वर्ष तथा पेट्रोल चालित वाहनों को 15 साल पूरे हो चुके हैं, उनके मालिकों को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय से अपने वाहनों की एनओसी लेनी होगी।
ताकि वे एनसीआर क्षेत्र से बाहर के जिलों में अपने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण करवा सकें। एनजीटी के आदेशों के अनुसार, एचआर-55, एचआर-55ए, एचआर-55बी, एचआर-55सी, एचआर-55डी सीरीज वाले वाहनों के लिए एक नवंबर तक एनओसी लेना जरूरी होगा।
जिन वाहनों के लिए एनओसी नहीं प्राप्त की जाएगी, उनके पंजीकरण रद किए जाएंगे। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र कुमार के अनुसार, गुड़गांव जिले में पंजीकृत इन वाहनों के मालिक यहां से एनओसी प्राप्त करके एनसीआर से बाहर किसी भी अन्य जिले में अपने पंजीकरण को रिन्यु करवा सकते हैं और एनसीआर से बाहर ही उन वाहनों को चलाया जा सकता है।