लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि जरूरी सेवा से जुड़े किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। पूर्व में जारी मूवमेंट पास अब 3 मई तक मान्य रहेगा। उन्होंने सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि किसी को भी बिना वजह परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके पास पूर्व में जारी मूवमेंट पास है।
गुरुग्राम में दिक्कत
उधर गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान शहर में आवाजाही के लिए आवश्यक कर्फ्यू पास लेने के लिए जरूरतमंद परेशान हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन के चंद मिनटों में ही जिला प्रशासन पास के आवेदन को खारिज कर रहा है। इसकी शिकायत आवेदक सोशल मीडिया के जरिये कर रहे हैं।
राजीव नगर निवासी राजेंद्र पाल यादव ने बताया कि उनके बल्लभगढ़ के गांव अलीपुर में 5 एकड़ का खेत है जिसमें गेहूं की फसल पककर तैयार है। उसकी कटाई होनी है। फसल कटाई करने के साथ उसे मंडी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन से मूवमेंट पास देने की अपील की थी। प्रशासन ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया।
मनीष कुमार पांडे ने बताया कि वह ज्योति पार्क में किराए पर रहते हैं। उन्होंने भोंडसी क्षेत्र में अपना मकान बना लिया है। इस मकान में उन्होंने 22 मार्च को शिफ्ट होना था, लेकिन जनता कर्फ्यू व लॉकडाउन होने के कारण वह शिफ्ट नहीं हो सके। उन्होंने प्रशासन से मकान शिफ्ट करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया। ऐसे में उन्हें अब मकान की किस्त समेत किराए का अतिरिक्त बोझ उठाना होगा।
इटावा निवासी संजय शिशोदिया ने बताया कि वह डीएलएफ क्षेत्र के एक पीजी में रहते हैं। उन्हें अपने पैतृक गांव से सूचना मिली कि उनकी माता की हालत नाजुक है। उन्हें तुरंत ही इटावा पहुंचना है। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन पास का आवेदन किया। आवेदन करते समय उन्होंने उपयुक्त दस्तावेज भी इसमें लगाए, लेकिन प्रशासन ने चंद मिनटों में ही इस आवेदन को खारिज कर दिया।
बरेली निवासी आलिया ने बताया कि वह गुरुग्राम में नौकरी करती हैं। उनकी छोटी बहन भी गुरुग्राम में उन्हीं के साथ रहती हैं। छोटी बहन के पेट में इंफेक्शन हो गया है। बरेली में मां की भी तबीयत खराब है। जब से उनकी छोटी बहन की तबीयत खराब होने के बारे में मां को पता लगा है, तब से मां की हालत बिगड़ती जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन को पास के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका आवेदन तुरंत ही खारिज कर दिया गया।
भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ही मूवमेंट पास दिए जा रहे हैं। आवेदन में उपयुक्त दस्तावेज न होने के कारण ही इसे खारिज किया जा रहा है।
- वी एस कुंडू, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार