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गोहत्या मामले पर इकलाख के परिजनों के खिलाफ अपील, हाईकोर्ट में दाखिल की केविएट

Tue, 19 Jul 2016 12:47 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
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बिसाहड़ा कांड - फोटो : अमर उजाला
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बिसाहड़ा में गोहत्या मामले को लेकर सोमवार को सूरजपाल ने हाईकोर्ट में केविएट दाखिल की है। बिसाहड़ा गांव से संजय राणा और सूरजपाल समेत ग्रामीण रविवार को ही इलाहाबाद पहुंच गए थे। 
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सोमवार सवेरे सूरजपाल की ओर से केविएट दाखिल की गई है। इसमें सूरजपाल के वकील ने कोर्ट से अपील की है कि सूरजपाल ने बिसाहड़ा गांव में गोहत्या को लेकर जिला न्यायालय में 156/3 के तहत अर्जी दी थी।

जिस पर जिला न्यायालय ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसकी प्रति कोर्ट में दायर की गई है। वहीं, न्यायालय के आदेश पर जारचा कोतवाली में दायर की गई रिपोर्ट की प्रति भी कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।
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एक पक्षीय सुनवाई न करने और उनको भी सुनने की अपील की गई है। संजय राणा ने बताया कि केविएट दाखिल कर दी गई है। अगर कोई हाईकोर्ट जाता है तो वहां पर भी मजबूती से पेरोकारी की जाएगी। 

क्या है केविएट
दीवानी और फौजदारी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव सुनील भाटी ने बताया कि केविएट के तहत न्यायालय से आवेदन किया जाता है कि अगर विपक्षी द्वारा उसके खिलाफ कोर्ट में कोई रिट या मुकदमा दायर किया जाता है तो एक पक्षीय आदेश से पहले उसके पक्ष को भी सुना जाए। 
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