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आतंकी टुंडा ने वापस ली जमानत अर्जी

Sat, 04 Jan 2014 01:29 PM IST
अमर उजाला, नई दिल्ली
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लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की ओर से पटियाला हाउस स्थित सीएमएम अमित बंसल के समक्ष दायर की जमानत याचिका वापस ले ली गई है।
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याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश दया प्रकाश के पास भेज दिया। इसके बाद टुंडा के अधिवक्ता एमएस खान ने याचिका वापस ले ली। उन्होंने कहा कि वह नए सिरे से सेशन जज के समक्ष जमानत याचिका दायर करेंगे।

वर्ष 1997 में सदर बाजार धमाकों के आरोपी टुंडा की ओर से 17 दिसंबर को जमानत याचिका दायर की गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल चार्जशीट पेश कर चुकी है। पुलिस ने टुंडा के खिलाफ हथियार से चोट पहुंचाने, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश की धाराओं में आरोप पत्र पेश किया है।
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जमानत याचिका में टुंडा की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ पुलिस ने दो आरोपियों के बयान के आधार पर चार्जशीट पेश की है। इन आरोपियों को धमाकों के सिलसिले में पहले गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने कहा कि टुंडा कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। उसने नौजवानों को जेहाद के नाम पर बहला फुसलाकर आतंकी बनाया, जिसके बाद उन्होंने देश के कई हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया।
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स्पेशल सेल का तर्क है कि टुंडा के खिलाफ दूसरी एजेंसियों से काफी सबूत जुटाए जाने हैं। अदालत ने टुंडा पर लगे आरोपों के मद्देनजर जमानत याचिका को विशेष न्यायाधीश के पास भेज दिया। बता दें कि जिन आरोपों में टुंडा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उनकी सुनवाई केवल सेशन कोर्ट में ही हो सकती है।
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