अदालत ने 14 वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
उस पर रेप के अलावा किसी को भी घटना के संबंध में बताने पर मुंह पर एसिड फेंकने की धमकियां देने का आरोप था। अदालत ने कहा यह कृत्य क्रूर व भीषण अपराध की श्रेणी में आता है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इला रावत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता आरोपी की भतीजी थी और उससे बच्ची के सम्मान व गरिमा की आशा थी। आरोपी ने भतीजी को ही अपनी हवस का शिकार बनाकर रक्त संबंधी निकट संबंधों की पवित्रता का हनन किया है।
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इतना ही नहीं उसने बच्ची के अलावा उसके माता-पिता के विश्वास को भी तोड़ा है। अदालत ने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म सबसे क्रूर व भीषण अपराध की श्रेणी का अपराध है और आरोपी के साथ किसी भी प्रकार कर सहानुभूति नहीं बरती जा सकती।
अदालत ने आरोपी पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए सरकार को पीड़िता को उसके पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये बतौर मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला बेगमपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के माता-पिता ने जुलाई 2013 में शिकायत दर्ज करवाई कि आरोपी उनकी नाबालिग बेटी से कई वर्ष से दुष्कर्म कर रहा है।
आरोपी ने बेटी को धमकी दी थी कि यदि उसने किसी को भी इस घटना के संबंध में बताया तो एसिड के जरिए उसका चेहरा बिगाड़ देगा, इसी कारण बच्ची ने डर के कारण कभी किसी को कुछ नहीं बताया।