कंगाली से जूझ रहे फरीदाबाद नगर निगम को एक और बड़ा झटका लगा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की बकाया भुगतान की याचिका की सुनवाई करते हुए सीएम अनाउंसमेंट के तहत कराए जा रहे कार्यों पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने कहा है कि नगर निगम पहले पुराने ठेकेदारों की बकाया राशि का भुगतान करे। फिर मुख्यमंत्री की घोषणाओं का काम कराए। ठेकेदारों का नगर निगम पर करीब 120 करोड़ रुपये बकाया है। इस बात की जानकारी एसोसिएशन के प्रधान गिरिराज सिंह ने दी।
ज्ञात हो कि निगम के ठेकेदारों का करीब 120 करोड़ रुपया बकाया है। निगम ने पुराने ठेकेदारों को साइड लाइन कर नए ठेकेदारों से काम कराना शुरू कर दिया है। जबकि पुराने के बकाए का आज तक भुगतान नहीं हो पाया है। एसोसिएशन के प्रधान गिरिराज सिंह का कहना है कि निगम के पास पैसा होता नहीं फिर भी टेंडर निकालकर काम शुरू करा देता है।