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अप्राकृतिक सेक्स करने वाले पिता को 14 साल की सजा

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दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी 20 साल की बेटी के साथ बलात्कार के जुर्म में 14 साल की सजा सुनाई है।
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एडिशनल सेशन जज पवन कुमार जैन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कड़ा रुख लेना चाहिए। जज ने बेटी के साथ बलात्कार करने वाले पिता को 14 साल की सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

आईपीसी की कई धाराओं के तहत उस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया। उस पर बलात्कार, अप्राकृतिक सेक्स, धमकी देने और मार पीट करने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं।

रेप के साथ अप्राकृति सेक्स भी किया

कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शंका नहीं रह जाती है कि आरोपी ने ना केवल अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया बल्कि उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स भी किया।

सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि वह एक अभयस्‍थ अपराधी है, जो पहले भी कई बार अनेक अपराध के लिए जेल जा चुका है। इस कारण कोर्ट इस पर दया नहीं दिखा सकती।

कोर्ट ने कहा कि उस कम सजा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसे अपनी 'इच्छा' को पूरी करने के लिए अपनी ही बेटी को चुना। ए‌क पिता होने के नाते उसकी जिम्मेदारी थी कि वह उसकी रक्षा करे लेकिन उसने इंसानियत की सारी सीमाएं लांघते हुए अपनी ही बेटी से बलात्कार किया।
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पत्नी और बेटी पर वेश्या होने का लगाया आरोप

इतना ही नहीं व्यक्‍ति ने अपनी पत्नी और बेटी पर ही देह व्यापार में शामिल होने का आरोप लगा दिया था। कोर्ट ने इस पर कहा कि व्यक्‍ति का यह आरोप बताता है कि उसे अपने किए काम पर जरा भी पछतावा नहीं है।

पीड़ित लड़की ने पुलिस के पास जाकर शिकायत लिखाई थी कि उसके पिता ने 6 जुलाई 2012 की रात को उसके साथ ना केवल बलात्कार किया बल्कि अप्राकृतिक सेक्स भी किया।
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