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चलती कार में 2 बीटेक छात्रों समेत 5 लड़कों ने किया गैंगरेप

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गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से लिफ्ट देने के बहाने पांच युवकों ने 29 साल की एक महिला को अगवा कर दिल्ली के गाजीपुर इलाके में चलती कार में गैंगरेप किया। वारदात के बाद आरोपी पीड़िता को सूनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता ने मामले की सूचना पुलिस को दी।
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मेडिकल में पुष्टि के बाद गाजीपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बुधवार को सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में से दो बीटेक के छात्र है। पुलिस के मुताबिक, सपना (29) (बदला हुआ नाम) परिवार के साथ साहिबाबाद में रहती है। वह प्राइवेट नौकरी करती है। मंगलवार देर रात वह घर लौट रही थी। इस बीच एसएक्स-4 कार सवार पांच लड़कों ने उसे घर छोड़ने की बात कह कार में बिठा लिया।

बाद में उसे जबरन गाजीपुर इलाके में ले आए। जान से मारने की धमकी देकर पांच युवकों ने बारी-बारी से सपना के साथ बलात्कार किया। बाद में वह उसे छोड़कर फरार हो गए। महिला ने कार का नंबर पुलिस को बताया। जिसके बाद पुलिस ने बुधवार को गाजीपुर इलाके से पांचों आरोपी मनीष, बंटू, शैलेश, विक्रम और ऋषि को दबोच लिया। मनीष और शैलेश एक निजी कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं।
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मकान मालिक के बेटे ने मेड के साथ किया रेप

दिल्ली के वसंत विहार में मेड के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वसंत विहार थाना पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मकान मालिक का बेटा है। दक्षिण जिले के वरिष्ठ अधिकारी ने घटना की पुष्टि की है।

पुलिस के मुताबिक मेड मीना (28, बदला नाम) डीडीए फ्लैट्स बेरसराय में कई सालों से काम करती है। मीना ने वसंत विहार थाने में मंगलवार को दी शिकायत में कहा कि मकान मालिक के बेटे कार्तिकेय ने 5 मार्च को उसके साथ दुष्कर्म किया।

उसके बाद मंगलवार को भी कार्तिकेय ने उसके साथ छेड़छाड़ की। मीना ने मंगलवार रात 100 नंबर पर इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद कार्तिकेय (32) को गिरफ्तार कर लिया।
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मंदिर में बच्ची से रेप करने वाले को मिली सजा

दिल्ली की एक अदालत ने वृद्ध (68) को एक मंदिर में बच्ची (8) से दुष्कर्म करने का दोषी पाए जाने पर दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि बच्चे देश के लिए महत्वपूर्ण और सर्वोच्च संपत्ति है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम मनन ने मंगोलपुरी निवासी जयपाल को दुष्कर्म और पोस्को अधिनियम के तहत सजा सुनाई है।

इसके अलावा अदालत ने दिल्ली कानूनी सहायता बोर्ड को बच्ची के पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये बतौर मुआवजा प्रदान करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पीड़ित बच्ची का पुनर्वास जरूरी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 नवंबर 2012 को बच्ची बाजार गई थी देर रात तक वापस न आने पर परिवार ने उसकी खोजबीन शुरू की। रात को बच्ची घर आ गई व उसने बताया था कि मंदिर के एक कमरे में आरोपी ने उससे गलत काम किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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