बिसाहड़ा कांड में इकलाख के परिजनों की तरफ से बचे हुए मीट और हत्याकांड की आगे की जांच के संबंध में दायर अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने तर्क दिए।
कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। मंगलवार को फैसला आने के आसार हैं। इकलाख की पत्नी इकरामन ने कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें कहा गया कि ट्रांसफार्मर के पास से बरामद मीट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था लेकिन बचे हुए मीट का कुछ पता नहीं है।
अर्जी में इसका मुआयना कराने की अपील की गई है। दूसरी, अर्जी में इकलाख के परिजनों ने हत्याकांड में कुछ और लोगों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए जांच को आगे बढ़ाने की भी अर्जी दी है।
दोनों पर सोमवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलील पेश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को फैसला आने की उम्मीद है।
बचाव पक्ष के वकील बीआर शर्मा और हरिराज सिंह ने बताया कि किसी भी मामले के विवेचक को बिना न्यायालय के आदेश के जांच करने और साक्ष्य को पेश करने का अधिकार होता है।
विवेचक ने अपनी जांच रिपोर्ट पहले ही न्यायालय में पेश कर दी है। अर्जी पर सरकारी वकील ने कोई टिप्पणी नहीं की है। इकलाख पक्ष के वकील यूसुफ सैफी का कहना है कि मामले में सुनवाई हो गई है। मंगलवार को फैसले की उम्मीद है। वहीं, सोमवार को इकलाख हत्याकांड के मामले के आरोपी कोर्ट में पेश हुए।