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अदालत ने चांदनी चौक में गांधी मैदान पार्किंग परियोजना सितंबर 2020 तक पूरी करने का आश्वासन मांगा

Sun, 30 Dec 2018 06:17 PM IST
vivek shukla नयी दिल्ली, (भाषा)
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court - फोटो : PTI
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक इलाके के गांधी मैदान में पार्किंग का निर्माण कार्य सितंबर 2020 तक पूरा कर लिया जाए। 

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न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने अग्निशमन विभाग, दिल्ली शहरी कला आयोग, धरोहर सरंक्षण समिति और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों को 445 करोड़ रुपये की इस बहुस्तरीय पार्किंग परियोजना के लिये 31 जनवरी 2019 तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने के लिये कहा है।

अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय को नगर निगम की ओर से पर्यावरण मंजूरी (ईसी) लेने के लिये दाखिल आवेदन पर तत्काल विचार करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय को उसका फैसला निगम को जनवरी के अंत तक बताने के लिये कहा है।
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अदालत ने जोर दिया अनापत्ति प्रमाण पत्र और पर्यावरण मंजूरी समयसीमा के भीतर प्रदान की जाए ताकि सितंबर 2020 तक परियोजना पूरी की जा सके। चांदनी चौक मेट्रो से लगी गांधी मैदान पार्किंग में फिलहाल 650 कारें ही खड़ी हो सकती हैं। 

नगर निगम ने इससे पहले अदालत को बताया था कि नई परियोजना के तहत इस पार्किंग को छह स्तरीय बनाया जाएगा, जिसमें तीन भूमिगत स्तर की पार्किंग भी शामिल है। एक तल का प्रयोग वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये किया जाएगा। इससे पार्किंग में 2500 कारें खड़ी हो सकेंगी।

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