चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी ही किसी भी महिला को झकझोरने के लिए काफी है। जिला अदालत ने यह टिप्पणी मामले में दोषी की याचिका खारिज करते हुए की है। याची ने शादी से इनकार करने पर पीड़िता के चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी दी थी।
दोषी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दो साल की सजा खारिज कर नेकचलनी पर छोड़ने की मांग की थी। साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने दोषी की सजा रद करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी कम उम्र व पिछला आपराधिक रिकार्ड न होने के मद्देनजर सजा को घटाकर दो साल से एक साल कर दिया।
अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता 10 जून 2016 को दक्षिण पूर्व दिल्ली इलाके में अपनी आंटी के साथ बाजार जा रही थी। उस समय सद्ददाम ने आकर पीड़िता का हाथ पकड़ लिया और शादी से इनकार करने पर उसके चेहरे को तेजाब से जलाने की धमकी दी थी।