कोर्ट के समक्ष तुली ने 26 अप्रैल को कहा था कि यह बयान वाली खबर अखबारों में प्रकाशित हुई थी और पुलिस के पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। वह वीडियो रिकॉर्डिंग उन्हें नहीं मिल सकती लेकिन कोर्ट वह मंगा सकती है। यह मामला जंतर-मंतर पर वर्ष 2016 में आयोजित किसान रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर कथित आपत्तिजनक बयान देने के आरोप से जुड़ा है।
इस शिकायत में अधिवक्ता जोगेंद्र तुली ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में पीएम पर सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले सैनिकों के बलिदानों को भुनाने का आरोप लगाया था। यह बयान देश के खिलाफ है और इसलिए राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया जाए।