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Ankit Saxena Murder Case: कोर्ट ने प्रेमिका के माता-पिता और मामा को ठहराया दोषी, सरेराह काटा था गला

Sun, 07 Jan 2024 03:19 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

फोटोग्राफर अंकित सक्सेना हत्याकांड में कोर्ट ने प्रेमिका के माता-पिता और मामा को दोषी करार दिया है। तीनों दोषियों की सजा पर 15 जनवरी को बहस होगी। 
 
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कोर्ट - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में फरवरी 2018 में अंकित सक्सेना की हत्या की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने अंकित सक्सेना की प्रेमिका के माता-पिता और मामा को हत्या का दोषी करार दिया है। 

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तीस हजारी कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि पेशे से फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की हत्या के पीछे उसके दूसरे समुदाय की लड़की के साथ प्रेम संबंध होना था और लड़की पक्ष को यह पसंद नहीं था। 

तीनों दोषियों की सजा पर 15 जनवरी को बहस होगी। साथ ही अभियोजन व बचाव  पक्ष से शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया है। अभियोजन पक्ष मुकदमा खर्च और पीड़ित परिवार को मुआवजा को लेकर रिपोर्ट देगा। मामले में दोषियों को अधिकतम सजा फांसी और न्यूनत सजा उम्रकैद हो सकती है। 

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