आप विधायक के गिरफ्तारी पर रोक सांकेतिक तस्वीर
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अदालत ने मारपीट मामले में आरोपी आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी पर 21 सितंबर तक रोक लगा दी है। त्रिपाठी ने अदालत से अग्रीम जमानत की गुहार लगाई थी।
इससे पहले 13 सितंबर को हुई थी सुनवाई
राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने त्रिपाठी को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया गया था।
मॉडल टाउन से आप विधायक त्रिपाठी के खिलाफ एमसीडी कर्मचारी ने मारपीट के आरोप में केस दर्ज कराया था। वहीं, त्रिपाठी ने भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की थी।