दिल्ली पुलिस की अर्जी को सुनवाई बताते हुए विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को एआईएडीएमके (अम्मा) गुट के नेता टीटीवी दिनाकरन की दलीलें खारिज कर दीं। पुलिस ने दिनाकरन व सुकेश चंद्रशेखर की आवाज के नमूने लेेने के लिए अर्जी दायर की थी।
दिनाकरन ने इसे सुनवाई योग्य न बताते हुए खारिज करने की मांग की थी। तीस हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी ने दिल्ली पुलिस को आवाज के नमूने लेने के लिए दिनाकरन की स्वीकृति लेने की दिशा में कार्रवाई करने की अनुमति दी है।
दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जांच के दौरान दिनाकरन, सुकेश व अन्य लोगों की बातचीत की रिकार्डिंग सामने आई है। यह बातचीत एक सीडी में है। इसमें दिनाकरन व सुकेश की आवाज की पुष्टि के लिए उनकी आवाज के नमूने लेने की जरूरत है।
दिनाकरन की जमानत पर सोमवार को सुनवाई
कोर्ट ने दिनाकरन की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को सोमवार की तारीख तय कर दी। दूसरी ओर सह-आरोपी मल्लिकाजुन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। मामले में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने भी बृहस्पतिवार को जमानत याचिका दायर कर दी।
हवाला ऑपरेटर बाबू भाई गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने मामले में बृहस्पतिवार को एक हवाला ऑपरेटर ललित कुमार उर्फ बाबू भाई को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का आरोप है कि ललित ने किसी के कहने पर एक करोड़ रुपये हवाला के जरिये सुकेश तक पहुंचाए थे। कोर्ट ने ललित से पूछताछ के लिए पुलिस को दो दिन का रिमांड दिया है। बता दें कि इस मामले में ललित से पहले एक अन्य हवाला ऑपरेटर नत्थू सिंह उर्फ नरेश जैन गिरफ्तार हो चुका है। वह फिलहाल 29 मई तक न्यायिक हिरासत में है।