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दो बच्चों की टैंक में मौत के बाद कोर्ट गंभीर

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हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के वसंतकुंज स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल व कापसहेड़ा स्थित नगर निगम स्कूल में दो बच्चों की टैंकों में गिरने से मौत मामले को गंभीरता से लिया है।
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अदालत ने दोनों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दिल्ली सरकार, स्कूल प्रशासन, पुलिस आयुक्त, दक्षिणी एमसीडी सहित आठ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि स्कूलों में यदि उचित व्यवस्था होती तो इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता था।
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अदालत ने दोनों स्कूलों से भी मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ।
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अदालत ने मामले की सुनवाई 9 फरवरी तय की है

अदालत ने दिल्ली सरकार, दोनों स्कूल प्रशासन, दक्षिणी एमसीडी के अलावा दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय, नजफगढ़ के एमसीडी उपायुक्त, पुलिस आयुक्त, क्षेत्रीय थानाध्यक्ष, दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी सहित आठ को नोटिस जारी किया है।

अदालत ने सभी को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि इस घटना के बाद उन्होंने भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई 9 फरवरी तय की है।

सुनवाई के दौरान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कापसहेड़ा की घटना के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य को सस्पेंड कर दिया गया है। पेश मामले में बिजवासन विधानसभा से आप विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत ने जनहित याचिका दायर की है।
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