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जामिया हिंसा मामले में सिसोदिया को झटका, क्लीन चिट खारिज

Mon, 24 Feb 2020 11:55 PM IST
शाहरुख खान एजेंसी, नई दिल्ली
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मनीष सिसोदिया - फोटो : एएनआई
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अदालत ने जामिया हिंसा मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दी गई क्लीन चिट को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को नए सिरे से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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 सिसोदिया ने ट्वीट कर जामिया हिंसा के दौरान बस जलाने का आरोप पुलिसकर्मी पर लगाया था। इस मामले में जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने सिसोदिया को क्लीन चिट देते कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी।

राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम विशाल पाहूजा के समक्ष दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि जांच में सिसोदिया के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है और उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। थाना तिलक मार्ग पुलिस की ओर से पेश की गई रिपोर्ट का शिकायतकर्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने विरोध किया। 
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अदालत ने शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद सिसोदिया को दी गई क्लीन चिट खारिज कर दी। अदालत ने पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है।
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कोर्ट ने श्रीवास्तव की शिकायत पर दिल्ली पुलिस को कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का निर्देश दिया था। इस शिकायत में कहा गया है कि मनीष सिसोदिया ने पुलिसकर्मी के बारे में झूठी खबर मीडिया में फैलाई। इसके डेढ़ माह बाद भी पुलिस ने सिसोदिया के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया है। 

उल्लेखनीय है कि सिसोदिया ने 15 दिसंबर 2019 को तस्वीरें व वीडियो शेयर की थी। इनमें एक पुलिसकर्मी बस में तरल पदार्थ बस में डालता दिखाई दे रहा था। सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि भाजपा बसों में आग लगवाने के लिए पुलिसकर्मियों का इस्तेमाल कर रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कालोनी इलाके में सीएए का विरोध करते हुए तीन बसों को जला दिया गया था।
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