उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली निगमों में 104-104 वार्ड हैं, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड हैं। आधे वार्ड महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए भी वार्ड आरक्षित हैं।
दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने निगम चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब एक उम्मीदवार अपने चुनाव में आठ लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, जबकि वर्ष 2017 में एक उम्मीदवार के खर्च की सीमा 5.75 लाख रुपये थी। इस तरह आयोग ने सवा दो लाख खर्च की सीमा बढ़ाई है। आयोग के आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने तीनों निगमों के चुनाव में एक उम्मीदवार की ओर से किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा में परिवर्तन किया है।
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उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली निगमों में 104-104 वार्ड हैं, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड हैं। आधे वार्ड महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए भी वार्ड आरक्षित हैं।
निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 197 चुनाव चिह्न तय
दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने तीनों नगर निगमों के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 197 चुनाव चिह्न तय किए हैं। इनमें गन्ना किसान, नागरिक, नूडल्स का कटोरा, आइसक्रीम आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा फल, सब्जियां और रसोई के उपकरण भी चुनाव चिन्ह होंगे।