दिल्ली के सड़क पर ई-रिक्शा चलाने के लिए चालकों को कमर्शियल लाइसेंस लेना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 7 के अनुसार व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए चालक के पास कमर्शियल लाइसेंस अनिवार्य है। जिसे प्रत्येक तीन साल पर रिन्यू भी कराना होगा।
दिल्ली परिवहन विभाग ने इस समस्या को लेकर सोमवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री के साथ मुलाकात की। इसके बाद कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के नियमों में ढील देने को लेकर भी चर्चा की गई है।
दरअसल बीते दिनों केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ई-रिक्शा को लेकर जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया उसमें परमिट, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और लाइसेंस को अनिवार्य किया गया है। ई-रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल किया गया है।
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आने के बाद इसके लिए लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग के पास आवेदन आने शुरू हो गए, जिसमें ज्यादातर आवेदन फ्रेश लाइसेंस (लर्निंग लाइसेंस) के लिए है।
परिवहन विभाग के मुताबिक अधिसूचना के आधार पर ऐसे चालकों को कमर्शियल लाइसेंस चाहिए। मगर जो आवेदन आ रहे वह सभी सामान्य लाइसेंस के हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कमर्शियल लाइसेंस सिर्फ उसे ही जारी किया जा सकता है जिसके पास कम से कम एक साल पुराना लाइसेंस हो। ऐसे में मौजूदा चालक जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसे ई-रिक्शा का लाइसेंस नहीं मिल पाएगा।