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Delhi: वीवो को अपने बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति, शर्त- कंपनी पेश करे 950 करोड़ की बैंक गारंटी

Wed, 13 Jul 2022 08:31 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने आरोप लगाया कि अब तक वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपराध की आय लगभग 1200 करोड़ है। हुसैन ने बताया कि वह कंपनी द्वारा पेश सामग्री का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वे पांच गीगा बाइट्स (जीबी) से अधिक डेटा में चलते हैं और एजेंसी को इसके माध्यम से जाने के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय चाहिए।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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उच्च न्यायालय ने बुधवार को चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो को अपने बैंक खातों को इस शर्त पर संचालित करने की अनुमति दी कि वह 950 करोड़ की बैंक गारंटी पेश करने के अलावा अपने खातों में 250 करोड़ बनाए रखेंगे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने फर्म को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए सात कार्य दिवस दिए और उसे अपनी बैंक गतिविधियों और प्रेषण के बारे में विवरण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।

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वीवो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि ईडी ने उनके खातों को बंद करके न केवल वहां मौजूद धन का उपयोग करने से रोक दिया है और ताजा नकदी की आमद और बहिर्वाह को भी रोक दिया है।उन्होंने कहा उनके मुवक्किल को अपना व्यवसाय करने के लिए ऑक्सीजन की यह निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। मेरा निरंतर अस्तित्व आपराधिक नहीं हो सकता। वे उन पैसे को नहीं छुएंगे जो खाते में है लेकिन कम से कम उन्हें खातों को संचालित करने दो। जो कुछ भी आ रहा है वह मेरे व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक है।

लूथरा ने कहा कि वीवो एक एस्क्रो खाता भी बना सकता है और कथित तौर पर 1,200 करोड़ जमा कर सकता है जो कथित रूप से अपराध की आय है, इसलिए इसे खातों को संचालित करने की अनुमति दी जाए। ऐसा न होने से हर दिन मेरे ताबूत में एक कील है। अदालत ने उनके तर्को पर सशर्त खातों को संचालित करने की अनुमति  प्रदान कर दी और  ईडी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
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ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीवो और उससे जुड़ी कंपनियों जैसे ओप्पो और श्याओमी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर स्थित एक वीवो वितरक के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का संज्ञान लिया। यह आरोप लगाया गया था कि वितरक की कंपनी के शेयरधारकों ने धन शोधन के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे।
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