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धरना-प्रदर्शन मामलाः केजरीवाल, सिसोदिया, भारती और बिड़लान पर आरोप तय

Sat, 06 Jul 2019 03:04 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
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केजरीवाल और सिसोदिया - फोटो : अमर उजाला
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रेल भवन के नजदीक निषेधाज्ञा उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधायक सोमनाथ भारती और विधायक राखी बिड़लान के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोप तय कर दिए।

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मामला मालवीयनगर मिडनाइट रेड में पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती से दिल्ली पुलिस के सहयोग न करने के विरोध में 20 जनवरी 2014 को हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। इसकी सुनवाई के लिए 26, 27, 29 व 30 जुलाई की तारीख तय की गई हैं।

 राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने इन सभी पर निषेधाज्ञा उल्लंघन, सरकारी काम में बाधा, सरकारी अधिकारी का आदेश न मानने, अवैध भीड़ जमा करने, बलवे जैसे हालात पैदा करने और अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और पूर्व आप प्रवक्ता आशुतोष को आरोपमुक्त कर दिया गया है। 
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दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र के मुताबिक, इन नेताओं ने मालवीय नगर क्षेत्र में चल रहे कथित ड्रग व सेक्स रैकेट की जांच के लिए पुलिस के रेड न करने के खिलाफ रेल भवन पर 20 जनवरी 2014 को धरना-प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री अपने समर्थकों और पत्रकारों के साथ नॉर्थ ब्लॉक स्थित केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय तक जाना चाहते थे। 

इस प्रदर्शन के मद्देनजर थाना संसद मार्ग के एसीपी ने इलाके में 19 जनवरी 2014 को निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। आरोपी नेता रेल भवन के नजदीक रायसीना रोड पर पहुंचे तो एसआई घनश्याम ने उन्हें निषेधाज्ञा की जानकारी देकर आगे बढ़ने से रोका था और वहां से चले जाने का अनुरोध किया। इसके बाद भी यह नेता वहीं जमे रहे और आगे बढ़ने की जिद करते रहे। 

इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने मालवीय मिडनाइट रेड के मामले में अफ्रीकी मूल की युवतियों की शिकायत पर अदालती आदेश के बाद विधायक सोमनाथ भारती और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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