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Delhi NCR News: यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी में चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट की मजिस्ट्रेट अदालत ने यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोपों में गिरफ्तार चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने पांच दिनों की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेश कुमार के समक्ष पेश किया। पुलिस ने अदालत से न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और जेल भेजना जरूरी है ताकि सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने से रोका जा सके।
क्राइम ब्रांच ने 27 सितंबर की रात आगरा के एक होटल से चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दिल्ली के एक निजी प्रबंधन संस्थान के पूर्व चेयरमैन रहते हुए उसने 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। प्राथमिकी के अनुसार, वह छात्राओं को देर रात अपने क्वार्टर में बुलाता था और उन्हें आपत्तिजनक संदेश भेजता था। इतना ही नहीं, आरोपी ने सीसीटीवी एप के जरिए छात्राओं की गतिविधियों पर निगरानी भी रखता था।
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आरोपी चैतन्यानंद ने मांगे मठ के कपड़े
आरोपी की ओर से पेश वकील ने जप्ती मेमो और केस डायरी की प्रतियां उपलब्ध कराने की अर्जी दायर की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके अलावा, मठवासी वस्त्र पहनने, दवाइयां, किताबें और सन्यासी भोजन उपलब्ध कराने संबंधी आवेदनों पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी के पास से तीन मोबाइल फोन, एक आईपैड और फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए गए हैं। इन कार्डों में वह खुद को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का स्थायी राजदूत, ब्रिक्स संयुक्त आयोग का सदस्य और भारत का विशेष दूत बताता था।
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वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा
पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी ने अलग-अलग नाम और पहचान से कई बैंक खाते खोले थे। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही उसने करीब 50 लाख रुपये निकाले। पुलिस ने उसके विभिन्न खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में जमा लगभग आठ करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं।
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