आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी अजय चौटाला को गैर जरूरी दस्तावेज वापस करने के मामले में सीबीआई को मोहलत मिल गई है। सीबीआई ने इस मामले में पूरक जवाब देने के बात कही है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की है।
बता दें कि अजय चौटाला को गैर जरूरी दस्तावेज वापस न करने पर 17 दिसंबर 2013 को सीबीआई को अदालत के गुस्से का सामना करना पड़ा था। अदालत ने सीबीआई को 13 जनवरी तक दस्तावेज पेश करने की हिदायत दी थी।
तीस हजारी स्थित विशेष सीबीआई जज मनु राय सेठी के समक्ष बचाव पक्ष ने अपनी ओर से जवाब दाखिल न करते हुए समय मांगा। अदालत ने बचाव पक्ष को दस्तावेजों की सूची की जांच करके जवाब देने के लिए कहा था।
मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस मुद्दे पर पूरक जवाब देने की अनुमति मांगी। अदालत ने जवाब व अभियोजन पक्ष के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की है।
सीबीआई ने जांच के दौरान छापेमारी कर भारी मात्रा में अजय चौटाला के घर व कार्यालयों से दस्तावेज बरामद किए थे।
इनमें से कई दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए सीबीआई ने चार्जशीट में शामिल किया था। लेकिन काफी दस्तावेजों को सीबीआई ने चार्जशीट में शामिल नहीं किया था। अजय चौटाला ने यह गैर जरूरी दस्तावेज वापस दिलवाने के लिए आवेदन दायर किया था।